Jaipur: ग्रेड थर्ड टीचर भर्ती के संशोधित रिजल्ट पर रोक लगी
जयपुर: हाईकोर्ट ने टीचर ग्रेड थर्ड भर्ती-2022 के लेवल-2 का संशोधित रिजल्ट जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सरिता कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
एकल पीठ ने 6 दिसंबर 2023 को विशेषज्ञ समिति को विवादित प्रश्नों की जांच करने और उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इसके तहत गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा.न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड और पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
27 हजार में से 25 हजार की नियुक्ति हो चुकी है: याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता हिमांशु जैन ने कहा कि छह दिसंबर 2023 को एकल पीठ ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा परिणाम संशोधित करने का निर्देश दिया था. 27 हजार पदों की इस भर्ती में से करीब 25 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है.
इसके अलावा एकल पीठ ने अपने ही आदेश के तहत भर्ती की योग्यता पर कुछ नहीं बोला. चयन बोर्ड द्वारा प्रश्नों के मूल्यांकन के आधार पर ही विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता एकल पीठ के समक्ष एक पक्ष भी नहीं था। एकल पीठ के आदेश से अपीलकर्ताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगायी जाये. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है.