राजस्थान

Jaipur: RERA ने ARG डेवलपर्स को खरीदार को ब्याज सहित रिफंड का आदेश सुनाया

Admindelhi1
13 Jun 2025 3:47 PM IST
Jaipur: RERA ने ARG डेवलपर्स को खरीदार को ब्याज सहित रिफंड का आदेश सुनाया
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जयपुर: राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने ARG डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को "एआरजी अनंता-II" परियोजना की फ्लैट खरीदार रेखा अटल और कमली देवी को उनकी जमा की गई राशि 14,29,000/- रुपये 11.10% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है। यह ब्याज प्रत्येक जमा की तारीख से लेकर रिफंड होने तक देय होगा, जिसमें स्थगन अवधि (moratorium period) भी शामिल है। अथॉरिटी की सदस्य रश्मि गुप्ता ने यह आदेश जारी किया। बिल्डर को आदेश की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस आदेश का पालन करना होगा और उसके 15 दिनों के भीतर अथॉरिटी को अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

शिकायतकर्ता रेखा अटल और कमली देवी ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 के तहत यह शिकायत दर्ज की थी। उन्हें "एआरजी अनंता-II" (पंजीकरण संख्या RAJ/P/2017/209) परियोजना में ब्लॉक ए, पहली मंजिल पर यूनिट नंबर 105 आवंटित की गई थी। यूनिट का कुल विक्रय मूल्य 24,50,000/- रुपये था, जिसमें से शिकायतकर्ताओं ने 14,29,000/- रुपये का भुगतान किया था।

बिल्डर ने 36 महीने के भीतर यूनिट का कब्जा देने का वादा किया था, लेकिन जनवरी 2019 के बाद परियोजना में कोई विकास नहीं हुआ, और बिल्डर निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण पूरा करने और कब्जा देने में विफल रहा। शिकायतकर्ताओं ने मूल शिकायत में "कब्जा अन्यथा दी गई राशि की वापसी" और ब्याज सहित राशि वापस करने की मांग की थी।

बिल्डर एआरजी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने जवाब में तर्क दिया कि परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, और पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार अनुमानित समापन तिथि 31.12.2021 थी। बिल्डर ने यह भी बताया कि कोविड-19 महामारी और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अथॉरिटी ने परियोजना की अनुमानित समापन तिथि को 31.12.2022 तक बढ़ा दिया था। बिल्डर ने दावा किया कि यह बुकिंग रेरा अधिनियम के लागू होने से पहले की है (जो राजस्थान में 01.05.2017 को लागू हुआ), इसलिए बुकिंग फॉर्म और आवंटन पत्र में उल्लिखित संविदात्मक शर्तें लागू होंगी। बिल्डर ने बिना ब्याज के राशि वापस करने की पेशकश की थी।

अथॉरिटी ने अपनी जांच में पाया कि परियोजना की स्थिति अभी भी "प्रगति पर" है, और जनवरी से मार्च 2025 तक की तिमाही प्रगति रिपोर्ट (QPR) के अनुसार निर्माण कार्य केवल 60% पूरा हुआ है। रेरा पोर्टल पर आज तक कोई पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि जब शिकायतकर्ता द्वारा बिक्री मूल्य का 10% से अधिक जमा किया जा चुका हो, तो बिक्री समझौते को निष्पादित करना बिल्डर की नैतिक जिम्मेदारी थी।

अथॉरिटी ने कहा कि यह राशि इस अवधि के दौरान बिल्डर के पास रही, और ब्याज के बिना रिफंड का उसका आग्रह अस्वीकार्य है। इन तथ्यों और अवलोकनों के आधार पर, अथॉरिटी ने निष्कर्ष निकाला कि बिल्डर समय पर कब्जा देने में विफल रहा है। इसलिए, बिल्डर को शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई पूरी राशि ब्याज सहित वापस करने का निर्देश दिया गया है।

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