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राजस्थान कोर्ट
Jaipur: राजस्थान की एक कोर्ट ने सोमवार, 19 जनवरी को महाराणा प्रताप सेना की एक अर्जी मान ली, जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह कॉम्प्लेक्स के अंदर एक शिव मंदिर है। यह एक कॉन्सपिरेसी थ्योरी है जिसे अक्सर राइट-विंग ग्रुप्स फैलाते हैं। कोर्ट ने 21 फरवरी को इस पर सुनवाई तय की है।
यह अर्जी महाराणा प्रताप सेना के नेशनल प्रेसिडेंट राजवर्धन सिंह परमार ने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉ. एपी सिंह के ज़रिए अजमेर सिविल कोर्ट में फाइल की थी।
अर्जी में आरोप लगाया गया था कि दरगाह परिसर के अंदर भगवान महादेव का एक शिवलिंग है और पुराने समय में लोग इसकी पूजा करते थे। परमार ने सबूत के तौर पर मैप, सर्वे से जुड़ा मटीरियल, फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा किए। सिंह ने कहा कि अगर कोर्ट और सबूत मांगता है, तो परमार और मटीरियल देंगे।
अर्जी में राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और दरगाह कमेटी को रेस्पोंडेंट बनाया गया है, और सभी पार्टियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
परमार ने यह भी कहा कि लगभग 1.25 लाख लोगों के एफिडेविट भी कोर्ट में जमा किए गए हैं। ये एफिडेविट कथित तौर पर पूरे राज्य में एक आउटरीच कैंपेन के दौरान इकट्ठा किए गए थे। कोर्ट के फैसले पर रिएक्ट करते हुए परमार ने लीगल प्रोसेस पर भरोसा जताया और कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन कोर्ट के साथ पूरा कोऑपरेट करेगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सेना ने पहले पूरे राज्य में मार्च निकाला था, जिससे पिटीशन को बड़े पैमाने पर पब्लिक सपोर्ट मिला। ध्यान दें कि इसी तरह की एक पिटीशन पहले 27 नवंबर, 2024 को हिंदू सेना के नेशनल प्रेसिडेंट विष्णु गुप्ता ने फाइल की थी, जिसमें उसी जगह पर संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया था। कोर्ट ने उस पिटीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया था, और दरगाह कमेटी और दूसरी पार्टियों को नोटिस जारी किए गए थे। दरगाह कमेटी की फाइल की गई एक रिलेटेड एप्लीकेशन पर भी 21 फरवरी को सुनवाई होगी। दोनों मामलों पर अब अगली सुनवाई की तारीख पर अजमेर सिविल कोर्ट में एक साथ सुनवाई होनी है।
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