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Jaipur: एसआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने तथ्य छिपाकर लगाई याचिका

Admindelhi1
13 Feb 2025 5:50 AM GMT
Jaipur: एसआई भर्ती में याचिकाकर्ताओं ने तथ्य छिपाकर लगाई याचिका
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जयपुर: एसआई भर्ती मामले में कल (बुधवार) को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तथ्यों को छिपाकर अदालत में आवेदन दायर किया है।

उन्होंने कहा- हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने वाले कई आवेदक भी साक्षात्कार में शामिल हुए हैं। मेरिट सूची न मिलने पर उन्होंने भर्ती रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया। कई आवेदक ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम अंक भी नहीं मिले।

एएजी शाह ने कहा-एसआई भर्ती का पेपर सितंबर 2021 में हुआ था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि तीनों दिन पेपर लीक हुआ और तीनों दिन 11 एफआईआर दर्ज की गईं। लेकिन आवेदक वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय में आया। वे इतने वर्षों से किस बात का इंतजार कर रहे थे?

उन्होंने कहा- सरकार अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। अब तक 52 प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हमने उन्हें निलंबित कर दिया है। अब वे उसे भी नौकरी से निकालने जा रहे हैं, लेकिन सरकार जांच पूरी होने तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहती।

तीनों दिन के पेपर लीक हो गए: इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आरपी सिंह और हरेंद्र नील ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि भर्ती के तीनों दिन के पेपर लीक हो गए थे। एसओजी की जांच में पता चला है कि यह पेपर कई गिरोहों तक पहुंचा था। आरपीएससी के सदस्य पेपर लीक करने में शामिल थे।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है तो भर्ती रद्द कर दी जानी चाहिए। नई भर्ती होने पर सभी अभ्यर्थियों को दूसरा मौका मिलेगा।

सरकार ने कुछ माह पहले भी इसी तरह की अनियमितताओं के कारण ईओ-आरओ भर्ती रद्द कर दी थी, लेकिन इस भर्ती को रद्द नहीं कर रही है। सरकार जो भर्ती चाहती है उसे रद्द कर देती है और जो भर्ती नहीं चाहती है उसे रद्द नहीं करती।

गुरुवार को भी इस पर सुनवाई होगी: बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार की दलीलें अधूरी रहीं। ऐसे में कोर्ट ने मामले की सुनवाई भी गुरुवार दोपहर 2 बजे तय की है। सरकार आगे चर्चा करेगी। इसके बाद चयनित प्रशिक्षु एसआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर और अधिवक्ता तनवीर अहमद बहस करेंगे।

आवेदक भर्ती रद्द करना चाहते हैं: याचिकाकर्ताओं के अलावा सरकार और प्रशिक्षु एसआई भी इस मामले में पक्षकार हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती रद्द की जानी चाहिए क्योंकि एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एजी और कैबिनेट सब-कमेटी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है।

वहीं, प्रशिक्षण ले रहे सब-इंस्पेक्टरों का कहना है कि पेपर लीक में हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। इस नौकरी के लिए मैंने अन्य सरकारी नौकरियाँ छोड़ दी हैं। ऐसे में अगर भर्ती रद्द होती है तो यह हमारे साथ अन्याय होगा।

इसका खुलासा एक पेपर लीक से हुआ।

सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का परीक्षा पेपर लीक हो गया। एसओजी की जांच के दौरान डमी उम्मीदवार खड़े करने के कई मामले भी सामने आए। जांच से पता चला कि कई उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी करके नौकरियां हासिल की थीं। एसओजी ने करीब 50 प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 25 को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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