राजस्थान

Jaipur: चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा- 2022 में आरक्षित पदों हेतु चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर

Tara Tandi
11 Jan 2025 6:06 AM GMT
Jaipur: चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा- 2022 में आरक्षित पदों हेतु चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर
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Jaipur जयपुर । राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग -चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों हेतु चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आयोग सचिव ने बताया कि उक्त परीक्षा के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन दिनांक 24 अगस्त, 2022 एवं इसके क्रम में जारी शुद्धि पत्र दिनांक 02 जनवरी, 2023 एवं दिनांक 14 अगस्त, 2023 में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों हेतु ही पद आरक्षित है। इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं एवं उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्रता रखते हैं, केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निम्न विकल्पों में से विकल्प संख्या 01 या 02 का चयन करें तथा जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पदों हेतु पात्र नहीं है, वे विकल्प संख्या 03 का ही चयन करें।
विकल्प-1. एम्पलाई ऑफ़ द मिनिस्टीरियल सर्विस ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
विकल्प-2. एम्पलाई ऑफ़ द राजस्थान म्युनिसिपल सबोर्डिनेट एंड मिनिस्टीरियल सर्विस
विकल्प-3. नॉट एप्लीकेबल
ऑनलाइन ऑप्शन में ''इफ एप्लीकेबल टिक मिनिस्ट्रियल एम्पलाई ( एमई ) ऑप्शन अंडर एडिशनल कैटेगरीज सेक्शन में यदि लागू हो तो अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत मंत्रालयिक कर्मचारी (एमई) विकल्प को टिक करें,’’ अंकित किया गया था, के विकल्प को किसी भी विभाग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय पेज पर उल्लेखित एमई वर्ग टिक करने की आवश्यकता नहीं है।
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु दिनांक 13 जनवरी 2025 से दिनांक 17 जनवरी 2025 तक 05 दिवस का निःशुल्क ऑनलाइन संशोधन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आरक्षित पदों की योग्यता के विपरीत विकल्प का चयन किया जाता है तो आयोग उन अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त ऑनलाईन आवेदन की अवधि के पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी यथा समय ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें।
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