राजस्थान
Jaipur: प्रत्यक्ष आवंटन योजना में 103 भूखण्डों के ऑफर लेटर जारी किए किये जायेंगे
Tara Tandi
5 April 2025 3:52 PM IST

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Jaipur जयपुर । राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 में निवेशकों द्वारा राज्य सरकार के साथ निष्पादित किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने रीको के माध्यम से प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की। इस योजना के अंतर्गत 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (86 मौजूदा एवं 12 नए औद्योगिक क्षेत्र) में गत 17 मार्च से 28 मार्च तक उन एमओयू धारकों से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए जिन्होंने गत 15 मार्च तक एमओयू किए थे।
रीको प्रबंध निदेशक श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि योजना में 134 निवेशकों ने 108 भूखण्डों पर आवेदन किए। इनमें से 103 भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं।
जयपुर के श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, कुंजबिहारीपुरा, जोधपुर में बोरानाडा विस्तार, नागौर के गोगेलाव, किशनगढ़ (अजमेर)़ के किशनगढ़ VI phase औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाई लगाने हेतु ई-लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों के ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त बोरानाडा (जोधपुर) के कांकानी औद्योगिक क्षेत्र, मंडोर (जोधपुर) के बाप औद्योगिक क्षेत्र, भीलवाड़ा के फतेहपुर समेलिया, भिवाड़ी के पथरेडी, जयपुर के मण्डा द्वितीय चरण एवं तुंगा औद्योगिक क्षेत्र, झुंझनंु के मलसीसर, कोटा के बपावर, श्रीगंगानगर में पतेकिया, उदयपुर में आमली औद्योगिक क्षेत्र में भी एमओयू धारकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत भूखण्डों के ऑफर लेटर जारी किये जा रहे हैं। प्रत्यक्ष आवंटन योजना में आवंटित इन भूखण्डों पर उद्योगों के स्थापित होने से राज्य के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे स्थानीय एवं राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना जारी होने के पश्चात् 912 निवेशकों ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन हेतु राइजिंग राजस्थान में एमओयू किए हैं। निवेशकों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 31 मार्च को जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के दौरान यह घोषणा की थी। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 अब 16 मार्च से आगामी 30 अप्रेल तक किए जाने वाले सभी नए एमओयू पर लागू होगी।
इस योजना के द्वितीय चरण में 15 मई से प्रत्यक्ष आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित जाएंगे। योजना के द्वितीय चरण में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक भूखण्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रत्यक्ष आवंटन योजना की वैधता 30 जून तक है।
प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन तथा एक से अधिक आवेदक होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन किया जाता है। भूखण्ड आवंटन योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उद्यमी https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland पर लॉग इन कर सकते हैं।
रीको के भूखण्ड आवंटन के नियमों में संशोधन
रीको के नए नियमों के अनुसार, जिन प्रोजेक्ट में पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक नहीं है, उसके भूखण्ड धारियों को दो वर्ष में उत्पादन प्रारंभ करना होगा एवं जिन प्रोजेक्ट में पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है, ऐसे भूखण्ड धारियों को तीन वर्ष में उत्पादन प्रारंभ करना होगा।
आवंटित भूखण्डों पर उत्पादन शुरू करने से पहले मध्यवर्ती अनुक्रमों यथा पट्टा समझौते का निष्पादन, पर्यावरण मंजूरी के लिए सक्षम स्तर पर आवेदन, भवन योजना, मानचित्र प्रस्तुत करना, वायु/जल अधिनियम के तहत स्थापना की सहमति, पर्यावरण मंजूरी, भूखण्ड पर निर्माण की स्थिति इत्यादि की पालना भी करनी होगी।
नवीन प्रावधानों के अनुसार, अब भूखण्डों पर उत्पादन/गतिविधि प्रारंभ करने हेतु समयावधि विस्तार अधिकतम दो वर्ष तक ही गुणावगुण के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्डों का आवंटन
रीको के जिन औद्योगिक क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से ज्यादा विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि का आवंटन हो चुका है, वहां प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लागू नहीं है। अब उन औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आवंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। जिन निवेशकों राइजिंग राजस्थान में एमओयू किया है अथवा नहीं किया है, वे सभी भूखण्ड आवंटन के लिए ई- ऑक्शन में आवेदन कर सकेंगे। रीको द्वारा इन औद्योगिक क्षेत्रों में ई-ऑक्शन के माध्यम से 7 अप्रैल से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। रीको द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किए जाने वाले सभी भूखण्डों पर रीको के संशोधित भू-आवंटन के नियम लागू होंगे।
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