राजस्थान
Jaipur: पीएम किसान योजना में नवाचार, पोर्टल पर नई सुविधाएं और दिशा-निर्देश जारी
Tara Tandi
25 April 2025 4:59 PM IST

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Jaipur जयपुर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पीएम-किसान पोर्टल पर कई महत्वपूर्ण नई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिनके संबंध में नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और दक्षता प्रदान करना है।
जिला नोडल अधिकारी पीएम किसान एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा ने बताया कि योजना में सेल्फ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुदृढ़ किया गया है, जिसमें अब आवेदन के लिए किसान की फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वैवाहिक स्थिति का विकल्प जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से स्थिति अनुसार लाभार्थी को अपने पति/पत्नी अथवा माता-पिता का विवरण देना होगा। किसान को अपनी भूमि संबंधित जानकारी और जमाबंदी दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत ही आवेदन तहसील या जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पोर्टल की लॉगिन प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाया गया है। अब लॉगिन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से ही संभव होगा, जिसकी वैधता 90 सेकंड होगी। सुरक्षा की दृष्टि से एक समय में केवल एक लॉगिन की अनुमति होगी।
राज्य परिवर्तन सुविधा भी अब पोर्टल पर सक्रिय कर दी गई है। यदि किसी किसान ने रजिस्ट्रेशन के समय राज्य गलत अंकित कर दिया था, तो अब वह फार्मर कॉर्नर के अंतर्गत "State Change Request" के माध्यम से स्वयं बदलाव कर सकता है। यह अनुरोध तहसील व जिला स्तर से सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, योजना का लाभ परित्याग कर चुके कृषकों के लिए अब "Surrender Revocation Request" की सुविधा उपलब्ध है। इस विकल्प द्वारा किसान पुनः लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन के बाद भारत सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। यदि किसी स्तर पर रिक्वेस्ट अस्वीकृत हो जाती है, तो आवेदन स्थायी रूप से रद्द माना जाएगा।
अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। किसान अपने पंजीकरण या आधार नंबर से प्राप्त किश्तों का विवरण देख सकते हैं और नेटबैंकिंग, कार्ड्स या यूपीआई के माध्यम से राशि जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन वसूली हेतु किसान चैक/डीडी द्वारा निर्धारित खाते में राशि जमा कर उसकी रसीद तहसील/जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी कृषकों से अपील की है कि उपरोक्त नई सुविधाओं का लाभ उठाएं एवं योजना से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
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