राजस्थान
Jaipur: गृहकर और नगरीय कर में छूट योजना लागू, एक बार में जमा करने पर लाभ
Admindelhi1
20 Jun 2025 10:38 AM IST

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सरकार का आदेश
जयपुर; स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 (4) के तहत बकाया गृहकर और नगरीय विकास कर एकमुश्त जमा कराने पर छूट प्रदान की है। स्वायत्त शासन विभाग के आदेशानुसार गृहकर कर निर्धारण की तारीख से 2024-2025 तक गृह स्वामियों के लिए गृहकर में 50 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।
इसी तरह नगरीय विकास कर 2024-2025 तक शहरी विकास कर पर भी 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। यह छूट केवल 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद, बिना किसी नई अधिसूचना के यह छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।
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