राजस्थान

जयपुर हाई कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब, 25 को पेश होने के दिए आदेश

Shreya
20 July 2023 7:06 AM GMT
जयपुर हाई कोर्ट ने डीजीपी को किया तलब, 25 को पेश होने के दिए आदेश
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जयपुर: एक साल 4 महीने में भी नाबालिग लड़की का पता नहीं चल पाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने डीजीपी उमेश मिश्रा को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. 25 जुलाई को जस्टिस पंकज भंडारी की बेंच के सामने डीजीपी को पेश होना होगा.दरअसल, 29 मार्च 2022 को नाबालिग के पिता ने अलवर जिले के हरसोरा थाने में अपनी बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था. जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसके बाद नाबालिग के पिता ने मई 2022 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाई कोर्ट ने अलवर एसपी से लेकर एडीजी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब कर इस मामले में निर्देश दिए. लेकिन उसके बाद भी पुलिस नाबालिग लड़की को ढूंढकर कोर्ट में पेश नहीं कर सकी.

कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए 25 जुलाई को डीजीपी को पेश होने का निर्देश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस दौरान लड़की मिल जाती है तो डीजीपी को पेश होने की जरूरत नहीं होगी.

पुलिस ने गंभीर प्रयास नहीं किये

याचिकाकर्ता के वकील सतीश कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने कभी भी नाबालिग लड़की को ढूंढने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने पूरे मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए यहां तक कहा था कि अगर वह किसी प्रभावशाली और दबंग व्यक्ति की बेटी होती तो पुलिस अब तक उसे ढूंढ लेती.

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