Jaipur: भांकरोटा फ्लाईओवर मामले में हाईकोर्ट की एनएचएआई को फटकार
जयपुर: हाईकोर्ट ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने इस संबंध में एनएचआई अधिकारियों को तलब किया है।
अदालत ने एनएचएआई के अधिकारियों को बुधवार दोपहर दो बजे अदालत में पेश होकर फ्लाईओवर निर्माण पूरा करने की अंतिम तिथि बताने को कहा है। कोर्ट ने मामले पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्लाईओवर का काम अधूरा होने के कारण यहां घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसके अलावा वाहनों के डायवर्जन को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है।
फ्लाईओवर का काम जुलाई में पूरा होना था: इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील कमलेश रोज, धर्मेंद्र चौधरी और सीमा रोज ने बताया कि एनएचएआई ने जयपुर-अजमेर हाईवे पर 10 फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू कर दिया है। जिसमें जयपुर की ओर दो फ्लाईओवर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। भांकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर का निर्माण जुलाई-अगस्त में पूरा होना था। लेकिन आज तक फ्लाईओवर का आधा हिस्सा भी नहीं बन पाया है। जिसके कारण वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। एनएचएआई बार-बार निर्माण अवधि बढ़ा रहा है।
एनएचएआई के वकील बोले- हम इसे जल्द पूरा करेंगे: सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने कोर्ट को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी के पास 6 फ्लाईओवर बनाने का ठेका था। इनमें से पांच फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है और उन पर वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। भांकरोटा में बन रहे शेष फ्लाईओवर का कार्य अभी भी जारी है तथा आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा।