जयपुर: हाईकोर्ट ने प्रेमी युगल को दी बड़ी राहत, पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के दिए आदेश
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सीकर के कोतवाली थानाधिकारी को आदेश दिए हैं कि वह परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह करने वाले प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराए। अदालत ने याचिकाकर्ता को कहा है कि वह याचिका की कॉपी संबंधित दस्तावेजों के साथ संबंधित थाने में भेजे और थानाधिकारी इसे बतौर शिकायत मानते हुए प्रकरण की जांच करे व कानूनी प्रावधानों पर जोडे को सुरक्षा दें। जस्टिस नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश अफसार बानो और इंशाद सलमानी की याचिका पर दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश किसी अन्य सिविल और आपराधिक मामले के अनुसंधान में रुकावट नहीं बनेगा।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने गत 9 अप्रेल को अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर निकाह किया था। दोनों के परिजन इस निकाह से नाराज हैं और अब याचिकाकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। ऐसे में उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा कोतवाली थानाधिकारी को नियमानुसार याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है।