Jaipur: हाईकोर्ट ने SI भर्ती मामले में सरकार को 2 माह का समय दिया

जयपुर: राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में आयोजित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 को लेकर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस अवधि में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्णय लेने के लिए 2 महीने का समय दिया है। उल्लेखनीय है कि कल राज्य सरकार ने निर्णय लेने के लिए 4 महीने का समय मांगा था। जिसके लिए हाईकोर्ट ने मना कर दिया।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों की सहमति के बाद कोर्ट ने सरकार को फैसला लेने के लिए 4 महीने की जगह 2 महीने का समय दिया है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेगी। निर्णय लेने के बाद सरकार अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी निर्णय के मुद्दे कोर्ट तय करेगा।
भर्ती के संबंध में यथास्थिति का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 2 महीने की अवधि तक जारी रहेगा। प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की फील्ड पोस्टिंग और प्रशिक्षण पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।
सरकार ने चार महीने का समय मांगा था: इससे पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से निर्णय लेने के लिए 4 माह का समय मांगा था। सरकार ने यह भी अनुरोध किया कि आवेदन का निपटारा कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने 4 महीने का समय देने से इनकार कर दिया था, अब 4 महीने की जगह 2 महीने का समय दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक आप फैसला नहीं ले लेते, तब तक आवेदनों को लंबित रखा जा सकता है। लेकिन यथास्थिति के आदेश जारी रहेंगे।





