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अधिकतम तीन मंजिला निर्माण की अनुमति है
जयपुर: पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहने वाली आबादी एवं राजस्व गांवों के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य जन उपयोगी गतिविधियां संभव हो सकेंगी। सरकार ने ऐसे पारिस्थितिक भूमि उपयोग में सार्वजनिक उपयोगिता गतिविधियों की भी अनुमति दे दी है। इसमें कुल भूमि के केवल 20 प्रतिशत भाग पर ही निर्माण की अनुमति होगी तथा शेष 80 प्रतिशत क्षेत्र में से 50 प्रतिशत भाग पर सघन वृक्षारोपण अनिवार्य होगा। अधिकतम तीन मंजिला निर्माण की अनुमति है।
यह एक दुष्प्रभाव हो सकता है.
जब सुविधाएं आती हैं, तो नया निर्माण होता है और जनसंख्या वृद्धि होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में नये निर्माण की भी संभावना रहेगी। जेडीए और नगर निकायों के पास इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं है।
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Admindelhi1
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