राजस्थान

जयपुर शादी से इनकार पर बलात्कार के बाद युवती को जलाया

Shreya
20 July 2023 12:48 PM IST
जयपुर शादी से इनकार पर बलात्कार के बाद युवती को जलाया
x

जयपुर: विशेष न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने झालावाड़ जिले में शादी से इनकार करने पर एक लड़की से बलात्कार करने और उसे जला देने के पांच साल पुराने मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।विशेष लोक अभियोजक विवेक सक्सेना ने बताया कि पीड़िता ने 29 सितंबर 2018 को झुलसी हालत में जिले के एक थाने में लिखित बयान दिया था. दस दिन पहले वह इंदौर आई थी। इंदौर से घर वापस आते समय उसकी मुलाकात दो-तीन लड़कियों से हुई। उन्होंने उसे कोई नशीला पदार्थ खिला दिया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला. होश आने पर वह भीलखेड़ी में पुरीलाल के घर पर थी। पुरीलाल के साथ उनके भाई कन्हीराम और मांगीलाल भी थे। पुरीलाल उससे शादी कर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था।

जब उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो पुरी लाल ने उसके साथ बलात्कार किया। वह उसके साथ दस दिन तक दुष्कर्म करता रहा। सुबह जब उसने गांव चलने को कहा तो कन्हीराम ने मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने कपड़ों में आग लगा ली। पुरी लाल के परिजन उसे झुलसी हालत में अस्पताल लाए और भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई. पुलिस ने बयान के आधार पर दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सोनाली प्रशांत शर्मा ने बुधवार को आरोपी पुरीलाल को धारा 376 व 302/34 और कन्हिनराम को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। उन्होंने दोनों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

Next Story