राजस्थान
जयपुर गांजा तस्करी मामला: एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी को सुनाई चार साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Ashwandewangan
11 Aug 2023 9:42 AM GMT
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गांजा तस्करी मामला
जयपुर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार गांजा तस्करी के मामले में एक गांजा तस्कर को चार साल की सजा सुनाई गई। जानकर हैरानी होगी कि मामला 17 साल पुराना है। गांजा तस्करी मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने तस्कर शफीकुल इस्लाम को दोषी पाया और चार साल कैद की सजा सुनाई. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, बगराना कच्ची बस्ती, जयपुर निवासी तस्कर शफीकुल इस्लाम को पुलिस ने 3 जून 2006 को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके पास से सात किलो गांजा बरामद हुआ। एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया.
17 साल बाद सज़ा सुनाई गई
शहर के सदर थाना क्षेत्र में मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के 17 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी को चार साल कैद की सजा सुनाई है. विशिष्ट लोक अभियोजक उमाशंकर खंडेलवाल ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने अपराधी को पीडब्ल्यूडी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर चालान पेश किया. मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल निवासी तस्कर शफीकुल इस्लाम के पास से सात किलो गांजा बरामद किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कराए.
साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
एनडीपीएस कोर्ट ने शफीकुल इस्लाम को दोषी ठहराया और सजा सुनाते हुए कहा कि अवैध दवाओं की आसान उपलब्धता के कारण युवाओं में इसकी खपत बढ़ रही है। यह चिंतन का विषय है. ऐसे में नशे के सौदागरों के खिलाफ नरम रवैया अपनाना उचित नहीं है. एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी पर चार साल की सजा के साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।
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