राजस्थान

Jaipur: पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत से इनकार

Admindelhi1
16 Sept 2026 11:03 AM IST
Jaipur: पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जमानत से इनकार
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बलजीत यादव मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री से जुडे ईडी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने यह आदेश बलजीत यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में अभियोजन शिकायत पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है और कार्यवाही लगातार टल रही है। विशेष अदालत में करीब 15 तारीख पड़ चुकी हैं, लेकिन देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है। इसके साथ ही खेल उपकरणों की आपूर्ति से जुड़ी जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि न तो उपकरणों की डिलीवरी और न ही उनकी गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत सामने आई है। ऐसे में ईडी के तथ्यों के आधार पर यह मामला प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बनता। जवाब में ईडी ने कहा कि आरोपी की ओर से गवाहों को प्रभावित करने और सबूत नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। वहीं ईडी ने जयपुर जेल में यादव के पास से कथित तौर पर मोबाइल फोन बरामद होने के बाद नई एफआईआर दर्ज होने की बात भी अदालत को बताई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि साल 2021-22 में बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र की करीब 32 स्कूलों के लिए बैडमिंटन व क्रिकेट किट की खरीद की गई थी। आरोप है कि खेल किट की खरीद के नाम पर एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से करीब तीन करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने फरवरी महीने में बलजीत यादव को गिरफ्तार किया था।

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