राजस्थान
जयपुर डिस्कॉम- एमनेस्टी योजना का 61 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ
Tara Tandi
12 Jun 2023 9:18 AM GMT
x
सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा जनवरी माह में लागू की गई एमनेस्टी योजना का मई माह तक 61 हजार 606 उपभाक्ताओं ने लाभ उठाया है। जयपुर डिस्कॉम ने इन उपभोक्ताओं को बकाया राशि पर देय 31 करोड़ 6 लाख 50 हजार रुपए के ब्याज व पेनल्टी की छूट प्रदान की है और इससे डिस्कॉम को 130 करोड़ 53 लाख 85 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। योजना 30 सितम्बर, 2023 तक लागू रहेगी और इस दौरान मूल बकाया राशि जमा कराने पर उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री आर.एन.कुमावत ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2022 तक कृषि श्रेणी के नियमित व कटे हुए कनेक्शन के 21649 उपभोक्ताओं द्वारा 64 करोड़ 63 लाख 39 हजार रुपए की राशि जमा करवाकर 16 करोड़ 24 लाख 56 हजार रुपए के ब्याज व पेनल्टी की छूट का लाभ प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि के अतिरिक्त अन्य श्रेणियों के 31 दिसम्बर, 2022 तक के 39957 डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान कर 14 करोड़ 81 लाख 94 हजार रुपए के विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज राशि की छूट का लाभ प्राप्त किया हैं और इनसे डिस्कॉम को 65 करोड़ 90 लाख 46 हजार रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है।
श्री कुमावत ने बताया कि सभी अभियन्ताओं को निर्देश प्रदान कर दिए हैं कि डीसी (डिसकनेक्टेड कन्ज्यूमर) व पीडीसी (परमानेंट डिसकनेक्टेड कन्ज्यूमर) उपभोक्ताओं को नियमानुसार नोटिस जारी कर बकाया राशि की वसूली के कार्य में तेजी लाएं और आगामी 6 माह में इस तरह के सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाए। डीसी व पीडीसी उपभोक्ताओं के परिसरों की जांच के लिए कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर संभागीय मुख्य अभियन्ता के लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं एवं उनको निर्देशित किया गया है कि जांच के दौरान बिजली चोरी मिले तो वीसीआर भर कर जुर्माना राशि के साथ ही पूर्व की बकाया राशि की भी की वसूली की जाए।
एमनेस्टी योजना
योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता 31 दिसम्बर, 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं, जबकि अन्य श्रेणी के 31 दिसम्बर, 2022 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ही विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामले इस योजना में शामिल नही होंगे।
Tara Tandi
Next Story