राजस्थान

जयपुर कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज का नमूना लेने के लिए एसीबी की याचिका खारिज कर दी

Neha Dani
18 Feb 2023 10:30 AM GMT
जयपुर कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज का नमूना लेने के लिए एसीबी की याचिका खारिज कर दी
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इसे आगे की जांच के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए।”
जयपुर: राजस्थान में गहलोत सरकार को गिराने की साजिश के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जीएस शेखावत को शुक्रवार को जयपुर की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसने एसीबी को शेखावत की आवाज का नमूना लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ एसीबी ने याचिका दायर कर उच्च न्यायालय में अपील की थी, जिसे शुक्रवार को खारिज कर दिया गया. अब केंद्रीय मंत्री शेखावत को जांच के लिए आवाज का कोई नमूना नहीं देना होगा। एसीबी को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि एसीबी ने भंवर लाल शर्मा के जीवित रहते उनकी आवाज का नमूना लेने का कोई प्रयास नहीं किया.
याचिका की सुनवाई के दौरान शेखावत की ओर से कोर्ट में कहा गया कि चूंकि एसीबी का आदेश इंटरलोक्यूटरी है, यानी कोर्ट की कार्यवाही के बीच में दिया गया है, इसलिए वॉयस सैंपलिंग नहीं की जा सकती है. इस बीच, सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि आवाज के नमूने के लिए किसी आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीएस शेखावत ने मार्च 2021 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जहां प्राथमिकी में लिखा है 'मेरी बातचीत थी अवैध रूप से रोका गया और प्रसारित किया गया'। तो वह खुद इस बात को मान रहे हैं। तथ्य यह है कि उन्होंने मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, इसे आगे की जांच के आधार के रूप में लिया जाना चाहिए।"
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