Jaipur: जलदाय विभाग में 24 साल बाद भ्रष्टाचारी अधिकारी और ठेकेदार को सजा
राजस्थान: 24 साल पहले जलदाय विभाग में सामान खरीद में हुए लाखों रुपए के घोटाले में तीन अधिकारी व दो ठेकेदारों को 3 3 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 30 रुपए का जुर्माना लगाया है।
विशिष्ट न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण प्रकरण की विशिष्ट लोक अभियोजक शारदा गोयल ने बताया कि वर्ष 2000 में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में खरीदी में लाखों रुपए का घोटाला हुआ था। इस मामले में न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता शिवनारायण कुम्हार पुत्र चुन्नीलाल निवासी इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा जयपुर, हरलाल पुत्र हरदान सिंह विकास नगर मथुरा गेट भरतपुर, गिर्राज प्रसाद पुत्र बिहारी लाल 169 साउथ वेस्ट ब्लॉक अलवर और ठेकेदार शर्मा पुत्र गोपाल नारायण अभिषेक अलवर और अतुल पुत्र बद्री प्रसाद राजेंद्र नगर शर्मा कंपनी बाग के पास को भ्रष्टाचार की धारा 13, 1डी1 के तहत तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
धारा 120बी में तीन साल की कैद और 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जबकि स्टोर कीपर सतीश अग्रवाल को दोषी नहीं पाया गया। ये सभी अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.