जयपुर: इस नए विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति कानूनी रूप से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे कम से कम 60 दिन पहले संबंधित कलेक्टर को सूचित करना होगा। धर्म परिवर्तन से जुड़े विवादों को कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है।
धर्म परिवर्तन के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की गई है। इसके अनुसार धर्म परिवर्तन समारोह से एक माह पूर्व कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के बाद भी संबंधित व्यक्ति को 60 दिन के भीतर शपथ पत्र के जरिए कलेक्टर को सूचना देनी होगी। यह प्रक्रिया धर्म परिवर्तन की पारदर्शिता और वैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है।
विधेयक के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति लालच देकर, जबरदस्ती करके या पैसे देकर विवाह करता है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसी शादी को रद्द कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित महिला या नाबालिग है, तो दोषी व्यक्ति को 2 से 10 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। यह प्रावधान महिलाओं और नाबालिगों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है।
इस विधेयक के अनुसार, लालच देकर, जबरदस्ती करके या पैसे देकर शादी करने वाले को न केवल 2 से 10 साल की कैद की सजा होगी, बल्कि 25,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। इसके अतिरिक्त, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार यह अपराध करता है तो उसे दोगुनी सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान अपराधियों को कड़ी सजा देने तथा समाज में अपराध रोकने के लिए किया गया है।