राजस्थान
Jaipur: किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता नियमानुसार दी जा रही - राज्य मंत्री
Tara Tandi
7 March 2025 7:13 PM IST

x
Jaipur जयपुर । आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री श्री ओटा राम देवासी ने बताया कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र कपासन में आकाशीय बिजली गिरने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु पर 12 लाख रुपए तथा 3 पशुओं की मृत्यु पर 85 हजार रुपये का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया।
आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री शुक्रवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों द्वारा बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स एवं 11 जुलाई 2023 को जारी आंशिक संशोधित नोर्म्स के प्रावधानानुसार किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता देय है। उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति सदन के पटल पर रखी। श्री देवासी ने विधानसभा क्षेत्र कपासन में विगत तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान का, ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
TagsJaipur किसानोंकृषि आदान अनुदानसहायता नियमानुसार दीराज्य मंत्रीJaipur farmersagricultural input subsidyassistance given as per rulesMinister of Stateजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





