राजस्थान

Jaipur : राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई

Tara Tandi
6 Feb 2025 1:53 PM GMT
Jaipur : राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई
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Jaipur जयपुर । खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षों में 63 राशन डीलर्स के विरुद्ध 93 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 25 राशन डीलरों के विरुद्ध 100 क्विंटल से अधिक गेंहू गबन करने की शिकायतें थीं। इनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान विधायक श्री ललित मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि इन सभी 25 उचित मूल्य दुकानदारों को नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज किये गए हैं। इनमें से 7 नोटिस पर वर्तमान में नोटिस स्तर पर ही कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 9 प्रकरणों में निलम्बन की कार्यवाही की गई थी, जिसमें से 7 प्रकरणों में विभागीय प्रकरण प्रक्रियाधीन रखते हुए बहाली की गई थी तथा 2 प्राधिकार पत्र वर्तमान में निलंम्बित हैं। शेष 9 प्रकरणों में प्राधिकार पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किये जा चुके हैं। निरस्त किये गये 9 प्राधिकार पत्र के स्थान पर नये राशन डीलरों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।
श्री गोदारा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र किशनगंज में विगत पांच वर्षों में 63 राशन डीलर्स के विरूद्व प्राप्त 93 शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने इन 93 शिकायतों में से 100 क्विंटल गेंहू से अधिक गबन की प्राप्त 25 शिकायतों का विवरण भी सदन के पटल पर रखा।
श्री गोदारा ने जानकारी दी कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश, 1976 के बिन्दु संख्या 8 के अंतर्गत राशन डीलर के प्राधिकार पत्र को जिला रसद अधिकारी द्वारा निलंबित या रदद किया जा सकता है।आदेश के बिन्दु संख्या 22 के अंतर्गत जिला रसद अधिकारी के आदेश के विरुद्ध दिवस मे जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है तथा जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश की अपील 30 दिवस के भीतर आयुक्त (खाद्य) के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य विशेष प्रावधान किये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
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