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Jaipur जयपुर । राजस्थान निर्वाचन विभाग एवं भारत निर्वाचन आयोग की गतिविधियों तथा क्रियाकलापों सहित लोकसभा और राज्य विधानसभा से सम्बंधित चुनावी प्रक्रिया के बारे में जन संचार माध्यमों में भ्रामक अथवा गलत खबरों, सूचनाओं (फेक न्यूज) के प्रसारण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) को निर्देश जारी किए हैं।
श्री महाजन ने निर्वाचन विभाग में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में प्रसारित चुनाव संबंधी सूचनाओं की मॉनिटरिंग एवं कार्यवाही के लिए राज्य स्तर पर सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक चार-सदस्यीय मीडिया मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन समिति गठित की है। यह समिति मीडिया में प्रकाशित भ्रामक जानकारी एवं गलत तथ्यों वाले समाचारों के बारे में जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के लिए समन्वय का कार्य करेगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिलों में विभिन्न मीडिया माध्यमों यथा समाचार-पत्र पत्रिकाओं, समाचार चैनल और सोशल मीडिया की नियमित रूप से प्रभावी निगरानी की जाए। इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन समिति (डीएमसीएमसी) सक्रिय रहकर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया माध्यमों पर निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रकाशित अथवा प्रसारित संवेदनशील खबर और सूचना विशेष पर नजर रखे। किसी भ्रामक, गलत अथवा संदेहास्पद सूचना के प्रकाशन पर त्वरित संज्ञान लेकर सम्बंधित विभाग अथवा शाखा से उसका तथ्यात्मक विवरण प्राप्त कर सही जानकारी एवं तथ्य सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाएं।
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति (डीएमसीएमसी) कार्यरत है। इस समिति में सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिले में कार्यरत केन्द्र सरकार के सूचना सेवा के अधिकारी, स्थानीय स्वतंत्र पत्रकार और सोशल मीडिया विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल हैं। जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय का प्रभारी अधिकारी इस समिति का सदस्य सचिव है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस समिति को अधिक सजग और सक्रिय रहकर मीडिया में प्रसारित चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी सूचनाओं की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जिला समिति स्थानीय स्तर पर प्रकाशित अथवा प्रसारित हुई फेक न्यूज तथा उसके विषय में की गई कार्यवाही के बारे में विभाग को तत्काल अवगत करवाएगी।
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