बिना सीए या एक्सपर्ट के भी ITR भरा जा सकता है, जानिए पूरी खबर
राजसमंद न्यूज: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए ITR-1 यानी सहज और ITR-4 यानी सुगम फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं. जो इनकम टैक्स पेयर अपना रिटर्न ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आयकरदाता सीए और विशेषज्ञों की मदद के बिना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 31 जुलाई आईटीआर-1 फाइल करने की आखिरी तारीख है और 31 अक्टूबर आईटीआर 4 है।
जानिए: कौन सा रूप किसके लिए
• ITR-1 या सहज फॉर्म: ITR 1 को सहज फॉर्म का नाम दिया गया है। इसे ऐसे आयकर दाता भर सकते हैं जिनकी आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है। इसमें वेतनभोगी, घर आदि संपत्तियों से होने वाली आय और अन्य स्रोतों से होने वाली आय या 5000 रुपये तक की कृषि आय आती है।
• आईटीआर-4 या सुगम फॉर्म: व्यक्तिगत, . 50 लाख रुपये तक की आय वाले हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियां (एलएलपी के अलावा) सुगम फॉर्म भर सकती हैं। इसमें व्यवसाय और पेशे से आय भी शामिल है। इनकम टैक्स की धारा 44 AD, 44 ADA या 44 AE और पांच हजार रुपए की कृषि आय के तहत कैलकुलेशन की जाती है.