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राजस्थान | राजस्थान न्यूज़ डेस्क, राजस्थान में लगातार बढ़ रहे स्कूली वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को रोकने के लिए अब परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। स्कूली छात्रों को ले जाने वाली बसों और अन्य बाल वाहनों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। राज्य के अधिकांश स्कूलों में स्कूल परिवहन सुरक्षित नहीं है, न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि बड़े शहरों के स्कूलों में भी स्कूल परिवहन से संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से प्रदेश में स्कूली वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं.
राज्य के कई नौनिहाल स्कूल प्रबंधन की लापरवाही का शिकार हो गये हैं. प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों का ध्यान सिर्फ फीस वसूलने पर है, ज्यादातर स्कूल बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद लापरवाह नजर आ रहे हैं. परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर नियम विरुद्ध चलने वाले बाल वाहनों के खिलाफ जांच अभियान भी चलाए जाते रहे हैं और इन जांच अभियानों में स्कूली वाहनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके अलावा कोई सार्थक कार्रवाई नहीं हो पाती है. स्कूलों द्वारा लिया जा रहा है। प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, जिससे स्कूटी वाहनों से स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। परिवहन आयुक्त केएल स्वामी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सभी बाल वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं. सभी स्कूलों को चाइल्ड चैनल में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की निगरानी करनी होगी, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और उन्हें स्कूल से घर और घर से स्कूल जाने के दौरान किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े।
परिवहन आयुक्त केएल स्वामी ने कहा कि बाल वाहिनी में सीसीटीवी कैमरे लगने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. क्योंकि अधिकतर सड़क दुर्घटनाएं स्कूलों की निगरानी के अभाव के कारण हो रही हैं. बालवाहिनियों में सीसीटीवी कैमरे लगने से स्कूल प्रबंधन स्कूली वाहनों पर आसानी से नजर रख सकेगा। फिलहाल राज्य में शायद ही कोई ऐसा स्कूल हो जिसके स्कूल वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ऐसे में सीसीटीवी कैमरे लगने से स्कूली बच्चों का सफर सुरक्षित रहेगा.
बाल वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के नियम:
1- प्रत्येक बाल वाहिनी में लाइव कवरेज रिकॉर्डिंग के लिए शैक्षणिक संस्थान के वाहनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
2- बाल वाहिनी में सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए जाएंगे कि वाहन के अंदर का पूरा हिस्सा दिखाई दे.
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3- 9 सीट से अधिक क्षमता वाले शैक्षणिक संस्थानों की बस में कम से कम दो सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, 9 सीट से कम क्षमता वाले वाहनों में कम से कम एक सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा।
4- स्कूल बस में छात्रों के चढ़ने और उतरने के लिए इस्तेमाल होने वाले गेट को भी सीसीटीवी कैमरे से कवर करना होगा.
5-बाल वाहिनी चालक द्वारा कैमरे चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा, कैमरा बंद पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी।
6- बाल वाहिनी वाहनों में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे 4जी तकनीक से लैस होंगे, जिसकी लाइव फीड 4जी इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण संस्थान द्वारा देखी व रिकार्ड की जाएगी।
7- शिक्षण संस्थान को सीसीटीवी कवरेज की रिकॉर्डिंग कम से कम 3 महीने तक रखनी होगी.
Tagsस्कूली छात्रों को ले जाने वाली बसों और अन्य बाल वाहनों में अब सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्यIt is now mandatory to install CCTV cameras in buses and other child vehicles carrying school students.जनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJANTA SE RISHTA NEWSJANTA SE RISHTATODAY'S LATEST NEWSHINDI NEWSINDIA NEWSKHABARON KA SISILATODAY'S BREAKING NEWSTODAY'S BIG NEWSMID DAY NEWSPAPER

Harrison
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