राजस्थान

निर्वाचन से संबंधित प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता, प्रसार संख्या अंकित होना आवश्यक

Tara Tandi
5 Oct 2023 1:12 PM GMT
निर्वाचन से संबंधित प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम, पता, प्रसार संख्या अंकित होना आवश्यक
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आगामी विधान सभा चुनाव के तहत पम्पलेट, पोस्टर इत्यादि के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रिन्टिंग प्रेस मालिकों एवं प्रिन्ट मीडिया के साथ गुरूवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) नरेश कुमार मालव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन से संबंधित पम्पलेटों, पोस्टरों इत्यादि का मुद्रण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127क के उपबन्धों द्वारा शासित होता है। इसके तहत प्रकाशित सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम व पता मय प्रसार संख्या के साथ अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। इसके अभाव में उक्त धारा के अन्तर्गत 6 माह तक का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान है।
जिले के सभी मुद्रणालय धारा 127क(2) के अधीन अपेक्षित रूप से प्रकाशक द्वारा प्राप्त किए गए घोषणा-पत्र और मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के द्वारा उपरोक्त कानूनी प्रावधान का किसी प्रकार से उल्लंघन एवं अतिक्रमण को गम्भीरता पूर्वक लिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में कोषाधिकारी कपिल देव सहित जिले की प्रिन्टिंग प्रेस के प्रतिनिधि एवं प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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