राजस्थान
पालनहार योजना में वार्षिक नवीनीकरण 31 मई तक कराना अनिवार्य
Tara Tandi
20 May 2024 2:31 PM GMT
x
अलवर । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एवं राज्य सरकार की स्टेट फ्लैगशिप योजनान्तर्गत पालनहार में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के वार्षिक नवीनीकरण 31 मई तक कराया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक श्री अनिल माच्या ने बताया कि पालनहारकर्ता द्वारा अपने बच्चे का स्कूल से शिक्षा सत्र 2023-24 का अध्ययन प्रमाण पत्रा बनवा कर अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर बॉयोमेट्रिक मशीन/मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वार्षिक नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। नवीनीकरण के अभाव में माह जुलाई 2023 के बाद पालनहार राशि का भुगतान नहीं हो सकेगा।
उन्होंने जिन बच्चों ने किसी कारण से पढाई छोड दी अथवा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है ऐसे बच्चों का नाम पालनहार योजना से हटवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे दूसरे जुडे बच्चों को पालनहार राशि का लाभ निरन्तर लाभ प्राप्त हो सके।
Tagsपालनहार योजनावार्षिक नवीनीकरण 31 मईकराना अनिवार्यPalanhar Schemeannual renewal by 31st Maymandatoryजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Tara Tandi
Next Story