राजस्थान
14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का श्रम कराना गैरकानूनी
Shantanu Roy
2 Jun 2023 11:42 AM GMT
x
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव प्रसाद तंबोली की ओर से विधिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम मनोहरगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मनोहरगढ़ में मुख्य मार्ग स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सामने किसान व ग्रामीण एकत्रित हो गए और बाल विवाह निषेध कानून के बारे में बताया कि बाल विवाह करने पर दो वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. पूर्ण। साथ ही मृत्युभोज निषेध कानून, डाकन व्यवस्था निषेध कानून, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 आदि के बारे में बताया।
बाल श्रम कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई व्यावसायिक श्रम या मजदूरी करवाना बाल श्रम की श्रेणी में आता है, जो कि अवैध है और अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने शिविर में उपस्थित किसानों को उन्नत खेती के तरीके बताए। रासायनिक कीटनाशकों के दुष्परिणाम बताते हुए देशी कीटनाशकों के प्रयोग की सलाह देते हुए आसान तरीके से बनाने की विधि भी बताई और देशी खाद के प्रयोग की सलाह दी। रालसा द्वारा जारी कार्ययोजना के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण अभियान प्रारंभ करते हुए आम जनता को इसका महत्व समझाते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। शिविर में बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान के बारे में भी बताया गया कि उक्त संस्थान द्वारा 52 प्रकार के प्रशिक्षण नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं। नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर अनेक महिला व पुरुष आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy
Next Story