राजस्थान

गहलोत के खिलाफ शेखावत की मानहानि की याचिका की जांच करें: अदालत ने दिल्ली पुलिस

Neha Dani
25 March 2023 10:01 AM GMT
गहलोत के खिलाफ शेखावत की मानहानि की याचिका की जांच करें: अदालत ने दिल्ली पुलिस
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मामला संवेदनशील प्रकृति का है और इसलिए दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त जांच की निगरानी करेंगे।
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि शिकायत में उठाए गए तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया। 900 करोड़ रुपये के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में। इस बीच शेखावत ने सीएम गहलोत द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. शेखावत की याचिका 21 मार्च को राज उच्च न्यायालय में दर्ज की गई थी।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर मानहानि के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया कि फिलहाल सीएम अशोक गहलोत को कोई समन जारी नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने मामले में गहलोत के आरोपों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त को निर्देश दिए। इस बीच, अदालत ने 25 अप्रैल तक जांच रिपोर्ट मांगी है, जब मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि शेखावत ने आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था और याचिका में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया था। संभवत: अब पूरे प्रकरण की जांच भी सीबीआई के पास जा सकती है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मामला संवेदनशील प्रकृति का है और इसलिए दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त जांच की निगरानी करेंगे।

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