राजस्थान

government भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई

Tara Tandi
2 Aug 2024 1:11 PM GMT
government भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई
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Jaipurजयपुर । नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने की शिकायत की जांच कर सम्बंधित कॉलोनाइजर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
श्री खर्रा प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका तथा सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग नियमित नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत पॉलिसी में संशोधन के लिए आमजन एवं जनप्रतिनिधियों से 20 अगस्त, 2024 तक सुझाव भी आमंत्रित किये गए गए हैं। उन्होंने बताया कि नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि समस्‍त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।
श्री खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास विभाग का राज्य स्तरीय वेब पोर्टल बनाया जाना भी प्रस्तावित है। पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृत समस्त योजनाओं का विवरण दर्ज होगा। साथ ही योजना के तहत किये जा रहे विकास कार्य एवं अन्य विवरण भी नियमित रूप से पोर्टल पर अपडेट किया जाएंगे। जिससे राज्य सरकार एवं आमजन को योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके।
इससे पहले विधायक श्री कैलाश चंद वर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में नगरीय विकास राज्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि नवीन कॉलोनियां विकसित करने के लिए तकनीकी प्रावधान "राजस्थान टाउनशिप पालिसी-2010" के द्वारा निर्धारित है। उन्होंने बताया कि टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों के अनुरूप मूलभूत सुविधा की सुनिश्चितता उपरान्त ही नगरीय निकाय में प्राप्त होने वाली योजनाओं को अनुमोदित किया जाता है।
उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान टाउनशिप पॉलिसी-2010 के अनुसार योजना में आन्तरिक विकास कार्यो जैसे सड़क, सीवरेज एवं पानी आदि की सुनिश्चितता हेतु पॉलिसी में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड रहन रखे जाने का प्रावधान है। आन्तरिक विकास कार्यो की सुनिश्चितता उपरान्त ही इन भूखण्डों को रहन मुक्त किये जाते है, जिसकी प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।
उन्होंने बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनाइजर द्वारा बिना मूलभूत सुविधाओं के काटी जा रही अवैध कॉलोनियो के संबंध में नगरीय निकाय में शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जाती है। श्री खर्रा ने बताया कि टाउनशिप पॉलिसी-2010 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। प्रारूप पॉलिसी वर्तमान में पब्लिक डोमेन में उपलब्‍ध है। समस्‍त सुझावों पर विचार कर नई संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।
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