राजस्थान

दिसंबर 2022 तक बकाया राशि जमा करने पर ब्याज व पेनल्टी माफ

Shantanu Roy
8 Feb 2023 12:35 PM GMT
दिसंबर 2022 तक बकाया राशि जमा करने पर ब्याज व पेनल्टी माफ
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प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कृषि श्रेणी के नियमित एवं काटे गये कनेक्शनों तथा अन्य श्रेणी के कटे कनेक्शनों से अनाधिकृत बढ़े हुए विद्युत बकाया भार को नियमित करने के लिये स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू है. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने एवं कृषि क्षेत्र में करों की वसूली हेतु एमनेस्टी योजना लागू की गई है। कृषि कनेक्शनों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। क्षमा योजनान्तर्गत बकाया राशि एकमुश्त या अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करने पर कृषि श्रेणी के नियमित एवं काटे गये कनेक्शनों पर 31 दिसम्बर 2022 तक ब्याज एवं अर्थदण्ड की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना 31 दिसम्बर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी तथा 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रहेगी। योजनान्तर्गत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाता है, तो कोई अर्थदण्ड राशि देय नहीं होगी। उनसे लिया जायेगा तथा केवल 30 रुपये प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की दर से दो माह के लिये जमा राशि जमा कराकर भार नियमित किया जायेगा। योजना के तहत उपभोक्ता दो वर्ष पूर्व तक काटे गए कनेक्शन को लोड बढ़ने के साथ जोड़ना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना अवधि में योजना का लाभ लेने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए ट्रांसफारमर की क्षमता वृद्धि तथा नई 11 केवी लाईन एवं सब-स्टेशन, यदि आवश्यक हो, का व्यय निगम वहन करेगा। यदि किसी उपभोक्ता के बढ़े हुए भार के कारण वीसीआर भरा गया है, तो उसे इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित किया जाएगा। ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर लोड बढ़ाते हैं या दूसरे पर लोड बढ़ाते हैं जो कि उसी खसरा फार्म परिसर में है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा तथा यदि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा अगर किसान अपना लोड बढ़ाना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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