राजस्थान
प्रचार सामग्री मुद्रण के संबंध में कानूनी प्रावधानों की पालना की हिदायत
Tara Tandi
10 Oct 2023 1:57 PM GMT
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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने जिले के मुद्रकों को यह हिदायत दी है कि वे चुनाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को मुद्रित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसके प्रकाशक द्वारा स्वयं के पहचान की हस्ताक्षरित घोषणा दो प्रतियां में कर दी गई है। ऐसी घोषणा को दो व्यक्तियों द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंगलवार को कलेक्टर कक्ष में आयोजित मुद्रकों की बैठक में दिए हैं।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि दस्तावेज के मुद्रण के बाद युक्ति संगत समय में घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की प्रति के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्टेªट को भिजवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में विभिन्न राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों, व्यक्तियों, संगठनों, संस्थाओं द्वारा मुद्रित करवाई जाने वाली प्रचार सामग्री के मुद्रण पर नियंत्रण के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की पालना जरूरी है। इस कानून के तहत निर्वाचन पम्पलेटों, पोस्टरों के मुख पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम पता मुद्रित किया जाना जरूरी है।
उन्होंने बताया कि मुद्रित प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए हाथ द्वारा नकल करने को छोड़कर कोई भी प्रक्रिया अपनाने को मुद्रण कार्य ही समझा जाएगा। मुद्रकों को निर्देश दिये गये है कि प्रत्येक मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां परिशिष्ट क में घोषणा के साथ मुद्रित किये जाने के तीन दिनों में जिला मजिस्टेªट कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित की जानी है। परिशिष्ट क में प्रेषित की गई घोषणा को मुद्रक द्वारा प्रमाणित किया जाना भी जरूरी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिदायत दी है कि परिशिष्ट ख में मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे कार्य के लिए कीमत से सम्बन्धित सूचना भी जिला मजिस्टेªट को निर्धारित तिथि के भीतर प्रस्तुत की जानी है। धारा 127-क के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर छः माह तक के कारावास या दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों प्रकार से भी दण्डित करने का प्रावधान है। उन्होंने निर्देश दिए कि मुद्रक ऐसी किसी भी प्रकार प्रचार सामग्री का मुद्रण नहीं करें जिससे किसी की भावना आहत हो तथा किसी के प्रति अपशब्द हो।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज परिडवाल, प्रिंटिंग प्रेस संचालक मोहम्मद उस्मान, चेतन गुप्ता, सुनील जैन, महेश कुमार शर्मा, सोभाग बिहारी, एजाज अली, बृजमोहन, डीईएमसी सहायक प्रभारी संजय जोशी, सहायक नोडल अधिकारी शशि कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।
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