राजस्थान

शस्त्र अनुज्ञाधारियों को शस्त्र जमा कराने के निर्देश

Tara Tandi
7 Oct 2023 1:20 PM GMT
शस्त्र अनुज्ञाधारियों को शस्त्र जमा कराने के निर्देश
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आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 शान्तिपूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष सुव्यवस्थित एवं भयमुक्त ढंग से सम्पन्न कराने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी मीना ने आर्म्स एक्ट 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोटा जिले के क्षेत्राधिकार में आने वाले समस्त शस्त्र अनुज्ञाधारियों को आदेशित किया है कि वे अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्रों को तुरंत प्रभाव से संबंधित निकटतम पुलिस थाने के शस्त्रागार या भारसाधक अधिकारी को आदर्श आचार संहिता लागू होते हीं तत्काल जमा करवाएं। शस्त्र जमा नहीं कराने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध धारा 188 भारतीय दंड संहिता एवं आर्म्स एक्ट -1959 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार शस्त्र जमा रसीद थानाधिकारी से प्राप्त कर लेवें एवं संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से चुनाव परिणाम घोषित होने के 01 सप्ताह पश्चात् पुनः वैध शस्त्र अनुज्ञापत्र होने की दशा में पुनः प्राप्त कर लेवें। सभी वर्गों के मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर करने एवं किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एवं विभिन्न वर्गों, समुदायों, राजनैतिक दलों के समर्थकों व कार्यकर्ताओं के बीच तनाव एवं टकराव होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि कोई अनुज्ञाधारी अपनी आत्मरक्षा के लिए या अन्य उचित कारण से अपने पास शस्त्र अनुज्ञापत्र पर धारित शस्त्र को रखना चाहता है तो वह संबंधित थानाधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र अभ्यर्थिता या उम्मीदवारी वापसी तिथि तक सकारण प्रस्तुत कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि आदेश की पालना जिन शस्त्र धारकों एवं शस्त्र अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा नहीं किया जाना पाया गया तो उनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी एवं दायित्व संबंधित शस्त्र धारक एवं सशस्त्र अनुज्ञापत्र धारक का होगा।
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