राजस्थान
अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अंशदान रिपोर्ट, अंकेक्षण वार्षिक लेखा एवं निर्वाचन व्यय विवरण का ऑनलाईन दाखिल करने के संबंध में निर्देश
Tara Tandi
7 July 2023 12:30 PM GMT
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शिता के लिए दिशानिर्देश एवं लोकप्रतिनिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा संबंधित राज्य जहां दल का मुख्यालय स्थित है, के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अंशदान रिपोर्ट , अंकेक्षित वार्षिक लेखा एवं निवार्चन व्यय विवरण प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा वित्तीय विवरणों को भौतिक रूप से दाखिल करने में होने वाली परेशानियों को दूर करने, निर्धारित, माननीकृत प्रारूप में एवं निश्चित समय सीमा में दस्तावेज दाखिल करने के लिए आयोग द्वारा आरयूपीपीएस के वित्तीय विवरणों को ऑनलाईन दाखिल करने के लिए तकनीक आधारित सिस्टम आईईएमएस वेब पोर्टल को विकसित किया ग
Tara Tandi
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