राजस्थान

कोचिंग संस्थानों व हॉस्टलों संचालकों को दिए निर्देश

Tara Tandi
29 Aug 2023 1:29 PM GMT
कोचिंग संस्थानों व हॉस्टलों संचालकों को दिए निर्देश
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जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण एवं इनमें अध्ययनरत् विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने एवं कोचिंग विद्यार्थियों में बढ़ने वाली आत्महत्याओं को रोकने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर ओपी बुनकर ने निर्देश दिए हैं कि समस्त कोचिंग संस्थान रविवार को कोचिंग संस्थानों में पूर्णतया साप्ताहिक अवकाश रखेगें एवं इस दिन किसी प्रकार की कोई परीक्षा व अन्य अध्ययन गतिविधियाँ आयोजित नहीं करवाई जायेगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें जिला कलक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। कोचिंग संस्थानों में साप्ताहिक बुधवार को आधा दिवस ही अध्ययन कार्य रखा जाकर शेष दिवस में विद्यार्थियों को मानसिक सम्बलन व तनाव को दूर करने के लिए फन एक्टिविटिज जैसे संगीत क्लास, जादूगर शो, वैलनेस एक्टिविटी व शो, मॉटिवेशनल क्लास आदि गतिविधियाँ आवश्यक रूप से आयोजित की जाएं। काउंसलर की योग्यता की जाँच भी किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कोचिंग व हॉस्टल संस्थानों में विद्यार्थियों को मॉटिवेट करने के लिए मॉटिवेशनल कोटेशन व कार्टून आदि के माध्यम से पोस्टर प्रदर्शित करवाए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए कि समस्त कोचिंग संस्थान आगामी दो माह तक कोई टेस्ट आयोजित नहीं करेगें, इसकी पालना सुनिश्चित की जाए। कोचिंग संस्थान बड़े स्तर पर मोटिवेटर या वक्ता बुलाएं एवं इनकी स्पीच को सोशल मीडिया में अपलोड करवाई जाए। कोचिंग व हॉस्टल संस्थानों द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर प्रत्येक सप्ताह रविवार को विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक शो, फन एक्टिविटी का आयोजन रखा जाए एवं आयोजन में छात्रों की सीमित संख्या रखी जाए।
उन्होंने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों की टीम कोचिंग व हॉस्टल, पीजी में निवासरत् कोचिंग छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के प्रबंधन व नियोजन एवं निष्पादन के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के साथ-साथ निर्देशों की पालना किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे, इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।
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