राजस्थान

पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक रखने के दिए निर्देश

Tara Tandi
10 Oct 2023 6:12 PM IST
पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक रखने के दिए निर्देश
x
जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं को हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रीट पेट्रोल, मोबिल ऑयल के क्रय-विक्रय एवं विक्रय हेतु स्टॉक रखे जाने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले के चूरू उपखंड के मैसर्स मोलीराम एण्ड संस, मैसर्स हनुमान प्रसाद रघुनाथ प्रसाद, मैसर्स अमर शहीद फिलिंग स्टेशन, मैसर्स मरूधर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, मैसर्स हिन्दुस्तान फिलिंग स्टेशन, रतनगढ़ के रमेश एण्ड कम्पनी, मैसर्स बालाजी पेट्रोलियम, मैसर्स धनवन्त्री फिलिंग स्टेशन, मैसर्स कृतिका फिलिंग स्टेशन, राजगढ़ के मैसर्स अर्जुनदास धनराज अग्रवाल, मैसर्स गंगाराम जमनाधर, तारानगर के मैसर्स कन्दोई ऑयल कम्पनी, मैसर्स सुप्रीम फयूल सप्लायर्स, सुजानगढ़ के मैसर्स केजड़ीवाल ब्रदर्श, मैसर्स सरावगी फिलिंग स्टेशन, सरदारशहर के मैसर्स कमल सर्विस सेन्टर, मैसर्स श्रीराम फिलिंग स्टेशन, बीदासर के मैसर्स पारिक फिलिंग स्टेशन, मैसर्स डालमचंद्र एण्ड कम्पनी को प्रत्येक को 12000 लीटर डीजल, 1000 लीटर पेट्रोल एवं 500 लीटर मोबिल ऑयल आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ जिले के सभी पेट्रोल पंप धारकों को 3000 लीटर हाई स्पीड डीजल तथा 1000 लीटर मोटर स्प्रीट पेट्रोल आरक्षित रखेंगे।
जिला कलक्टर सिहाग ने निर्देश दिए हैं कि स्टॉक का विक्रय पीओएल प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार के आदेशानुसार किया जाएगा। प्रत्येक विक्रेता पेट्रोलियम उत्पाद का न तो कृत्रिम अभाव पैदा करेगा एवं न ही अपनी ओर किसी भी व्यक्ति द्वारा कृत्रिम अभाव पैदा कराएगा और न ही किसी व्यक्ति को अभाव पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निर्देशों की अवहेलना दण्डनीय अपराध होगा।
Next Story