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जयपुर। श्रीगंगानगर में खेत में चारा लेने गई किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने एक व्यक्ति को सात साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला बुधवार को पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाना ने बताया कि पीड़िता की मां ने समेजा कोठी थाने में 12 सितंबर 2016 को मामला दर्ज कराया था.
मामले के अनुसार 10 सितंबर 2016 को जरूरी सामान खरीदने के लिए रायसिंहनगर गया था. पीछे से उसकी सोलह वर्षीय बेटी मवेशियों के लिए हरा चारा लेने खेत गई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठे राजविंदर सिंह उर्फ राजपाल सिंह उर्फ राजू पुत्र गुरदेव सिंह रायसिख निवासी ग्राम 44 थाने ने उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर उसने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी राजविंदर सिंह उर्फ राजू को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया।सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत कुल 12 गवाह व पच्चीस दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल की कैद और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा करने पर पीड़िता को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश दिए।
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