राजस्थान

ढाई साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में धौलपुर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा, 65 हजार रुपए जुर्माना

Bhumika Sahu
17 Aug 2022 5:27 AM GMT
ढाई साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में धौलपुर कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा, 65 हजार रुपए जुर्माना
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65 हजार रुपए जुर्माना

धौलपुर, ढाई साल पहले हुए नाबालिग से रेप के मामले में धौलपुर की पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. रेप मामले में दोषी पोस्को कोर्ट के जज सैयद जमीर हुसैन ने 20 साल के सश्रम कारावास और 65,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पीड़िता के वकील अश्विनी कौशल ने बताया कि जनवरी 2020 में मदीना कॉलोनी निवासी आरोपी अजय (23) पुत्र हरि सिंह जाटव ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था. घटना के वक्त आरोपी अपने मामा के घर के पास किराए के मकान में रहता था। उसने पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी के चलते नाबालिग 3 दिन से लापता थी। इस पर मां ने उससे पूछा तो नाबालिग ने आपबीती सुनाई। इस पर नाबालिग की मां उसे थाने ले गई और नामजद आरोपित के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया.
लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि रेप के मामले में पुलिस ने चार्जशीट पेश कर चश्मदीदों के बयान दर्ज किए थे. गवाहों के बयानों और अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.


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