राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को 10 साल की सजा

Shantanu Roy
12 Nov 2021 12:11 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, दूसरे को 10 साल की सजा
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स्कूली छात्रा से दुष्कर्म (rape with minor in Chittorgarh) के ढाई साल पुराने एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दूसरे को 10 साल के कारावास की सजा के साथ ही जुर्माने से दंडित किया है.

जनता से रिश्ता। स्कूली छात्रा से दुष्कर्म (rape with minor in Chittorgarh) के ढाई साल पुराने एक मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दूसरे को 10 साल के कारावास की सजा के साथ ही जुर्माने से दंडित किया है.

विशेष लोक अभियोजक शोभालाल जाट ने बताया कि 30 मार्च 2019 को एक प्रार्थी ने निंबाहेड़ा कोतवाली थाने पर एक रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि प्रार्थी की पुत्री 28 फरवरी 2019 को सुबह 7 बजे स्कूल गई, जो उस दिन फिर वह घर नहीं आई. बाद में प्रार्थी की पुत्री निंबाहेड़ा में जेके चौराहे पर मिली. पूछताछ करने पर उसने बताया कि जब वह सुबह स्कूल जा रही थी, तब आरोपियों ने उसे जबरन वैन में बिठा कर आवरीमाताजी की एक की धर्मशाला में ले गए, जहां उसके साथ दोनों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया. इस रिपोर्ट पर निंबाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस ने मामले की जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इनके विरुद्ध पॉक्सो कोर्ट चित्तौड़गढ़ में धारा 363, 366 व 377 आईपीसी व 3/4 व 16/17 पॉक्सो एक्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह के बयान करवाए और कुल 28 दस्तावेज प्रस्तुत किए. मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त निंबाहेड़ा में मीणों का मोहल्ला निवासी रामलाल उर्फ रामू मीणा को धारा आईपीसी की धारा 363 में 5 साल, 366 में 10 साल और 3/4 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास की सजा और 24 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

वहीं अभियुक्त गोवर्धन पुत्र नरसिंग माली निवासी कासोद दरवाजा निम्बाहेड़ा को आईपीसी की धारा 366 व 16/17 पॉक्सो एक्ट में 10 साल का कठोर कारावास और 4 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.


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