राजस्थान
अवैध जमीन अधिग्रहण के मामले में जिला नगर परिषद का सामान कोर्ट ने किया कुर्क
Shantanu Roy
18 July 2023 12:32 PM GMT

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करौली। करौली नगर परिषद द्वारा 84 लाख 72 हजार रुपए की बकाया का भुगतान नहीं करने पर पारिवारिक कोर्ट करौली द्वारा कुर्की के आदेश जारी किए गए। कोर्ट के आदेश पर तेल अमीन करौली नगर परिषद में कुर्की के लिए पहुंचे और सामान की कुर्की के बाद एक कार्मिक के सुपुर्द कर सुपुर्दगी ली। वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर शर्मा ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले नगर परिषद द्वारा गुलाब बाग से हिण्डौन दरवाजा तक गौरव पथ का निर्माण किया गया था। गौरव पथ निर्माण के दौरान नगर परिषद द्वारा तिवाड़ी झूमर लाल की भूमि को बिना अधिग्रहित कर अतिक्रमण और चारदीवारी को क्षतिग्रस्त करने का परिवाद तिवाड़ी झूमर लाल एंड संस के अनिरुद्ध तिवाड़ी की ओर से कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा नगर परिषद को दोषी मानते हुए भुगतान के आदेश दिए गए, लेकिन नगर परिषद द्वारा भुगतान में विफल रहने पर पारिवारिक न्यायालय द्वारा सामान कुर्क करने के आदेश दिए हैं।
अधिवक्ता ने बताया कि अवैध रूप से अधिग्रहण की गई भूमि का व्यावसायिक डीएलसी दर से भुगतान करने और चारदीवारी तोड़ने की एवज में 2 लाख रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकार कुल 84 लाख 72 हजार 816 रुपए के भुगतान के आदेश दिए थे। इसमें भूमि की कुल कीमत 82 लाख 72 हजार 816 रुपए और चारदीवारी दो लाख रुपए शामिल हैं। कोर्ट ने अदायगी नहीं होने पर कुर्की वारंट जारी किए। वारंट की पालना में तेल अमीन द्वारा सोमवार को डिग्रीदार की मौजूदगी में नगरपरिषद की चल संपत्ति को कुर्क किया। इधर, करौली नगर परिषद आयुक्त नरसी मीना का कहना है कि गौरव पथ निर्माण के इस प्रकरण का मामला कोर्ट में लंबित है। कोर्ट के आदेशानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
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Shantanu Roy
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