राजस्थान

राजसमंद में बिजली के खंभे के सहायक तार को छूने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला कलेक्टर ने विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता व फीडर प्रभारी को किया निलंबित

Bhumika Sahu
18 Aug 2022 7:52 AM GMT
राजसमंद में बिजली के खंभे के सहायक तार को छूने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में जिला कलेक्टर ने विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता व फीडर प्रभारी को किया निलंबित
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कलेक्टर ने विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता व फीडर प्रभारी को किया निलंबित

जसमंद, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने गढ़बोर तहसील के गितोरिया गांव से जवारिया संपर्क मार्ग पर स्थित एक बिजली के खंभे के सहायक तार को छूने के कारण पिछले 11 अगस्त को एक व्यक्ति की मौत के मामले में विद्युत निगम के कनिष्ठ अभियंता और फीडर प्रभारी को निलंबित कर दिया है. जिला।

हादसे में गितोरिया निवासी ईश्वर गुर्जर पुत्र सोहनलाल गुर्जर की करंट लगने से मौत हो गई. पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए जिलाधिकारी ने तहसीलदार गढ़बोर को जांच अधिकारी बनाकर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे. गढ़बोर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया मौके की जांच करते हुए ग्रामीणों व परिजनों के बयान लिए. इसमें विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता एवं फीडर प्रभारी (तकनीकी सहायक) की कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता स्पष्ट रूप से सामने आई। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर जांच को विचाराधीन रखते हुए कनिष्ठ अभियंता आशीष कुमार व फीडर प्रभारी तकनीकी सहायक इकबाल खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि के दौरान दोनों कर्मचारियों के मुख्यालय को विद्युत निगम सहायक अभियंता कार्यालय में मिला दिया गया है।
मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने बताया था कि कई बार बिजली निगम ने इस पोल के सपोर्टिंग तार में करंट आने की शिकायत की थी, लेकिन निगम की ओर से आवश्यक मरम्मत कार्य नहीं कराया गया. पूर्व में भी इस तार से एक बकरी व अन्य लोगों को करंट लग गया था, जिसकी सूचना पर निगम कार्यालय को सूचना देने तक भी ध्यान नहीं दिया गया।
जिला कलेक्टर ने विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता को भी सख्त निर्देश दिये कि जिले में जहां कहीं भी बिजली के ढीले तार व नंगे तार की शिकायत प्राप्त हो, वहां तत्काल मरम्मत कार्य कराया जाए, जिससे किसी भी तरह की जानमाल की हानि से बचा जा सके. . इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनावश्यक ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संबंधित कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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