जैसलमेर: जैसलमेर के भैंसड़ा गांव की स्कूल बस हादसे की घटना के बाद जिला परिवहन विभाग बाल वाहिनियों को लेकर काफी सख्त हो गया है। शुक्रवार को आरटीओ इंस्पेक्टर भारतेन्दु पचौरी के नेतृत्व में टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करके करीब 7 गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई की। इन सभी गाड़ियों के पास बाल वाहिनी का परमिट नहीं था। बिना परमिट के ही ये गाड़ियां स्कूली बच्चों के परिवहन का काम कर रही थीं। अब इन गाड़ियों से जुर्माना वसूला जाएगा।
आरटीओ इंस्पेक्टर भारतेन्दु पचौरी ने बताया कि जैसलमेर के परिवहन विभाग ने शुक्रवार को एक विशेष अभियान चलाकर बच्चों को स्कूल लेकर जा रही 7 अवैध गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई की। इन सात गाड़ियों में 5 मारुति वेन, 1 तूफान गाड़ी व 1 ऑटो रिक्शा मैजिक शामिल रहा। सभी गाड़ियों के पास बाल वाहिनी का परमिट नहीं था। ये गाड़ियां बिना परमिट के ही बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम कर रही थीं।
बिना परमिट के जैसलमेर में दौड़ रही बाल वाहिनी। पचौरी ने बताया कि शनिवार को जैसलमेर शहर के एयरफोर्स सर्किल, डाबला रोड़, इन्दिरा कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में परिवहन करते सात गाड़ियों को सीज कर जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। 5 वेन गाड़ियां तो निजी वाहनों में रजिस्टर है जबकि इसका कॉमर्शियल यूज हो रहा था। पचौरी ने परिजनों से भी अपील की है कि वे बच्चों कि जिंदगी के साथ अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझते हुए सही गाड़ी में ही स्कूल भेजने का काम करें ताकि हादसों से बचा जा सके।