राजस्थान
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उल्लंघन प्रकरण में आरोपियों को कारावास
Tara Tandi
25 July 2023 1:05 PM GMT

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तत्कालीन औषधि नियंत्रण नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर श्री डीएस उप्पल द्वारा मैसर्स के.पी. ड्रग हाऊस, 170 गुरूद्वारा गली, श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण दौरान औषधि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के लेबल अनुसार उसका स्टोरेज रेफ्रीजरेटर में नहीं करने के कारण औषधि का नमूना विश्लेषण हेतु लिया गया, जो कि राजकीय विश्लेषण प्रक्रिया में मानक कोटि का घोषित नहीं हुआ। फर्म के पुनः निरीक्षणों के दौरान भी उपरोक्त औषधि की स्टोरेज कंडीशन नियमानुसार सही नही होने के कारण औषधि नियंत्रण अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा औषधि के समस्त मौजूद स्टॉक को जब्त किया गया था। प्रकरण में जांच पूर्ण कर औषधि एवम् प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत माननीय न्यायालय सीजेएम, श्रीगंगानगर में उपरोक्त फर्म व फर्म के समस्त जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध वाद दायर किया गया गया था। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय, 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18()(प) सपठित धारा 16(1)() व नियमावली 1945 के नियम 65(17) के उल्लंघन के अन्तर्गत धारा 27(क) के अंतर्गत दोषसिद्धि में फर्म भागीदार श्री राकेश कुमार पुत्र श्री किशोरचन्द्र, निवासी 4-बी-27 जवाहरनगर श्रीगंगानगर , फर्म भागीदार मय कम्पीटेन्ट व्यक्ति श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री दीवानचन्द निवासी 4-बी-27 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर , फर्म कम्पीटेन्ट व्यक्ति श्री हरमेश लाल पुत्र श्री देसराज धमीजा, निवासी 10/126 ए सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

Tara Tandi
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