राजस्थान
अहम खबर: आज से मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हुआ और भी आसान
Gulabi Jagat
1 Aug 2022 7:12 AM GMT

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अहम खबर
राजस्थान की इस वक्त की बड़ी खबर में आपको बता दे कि एक अगस्त से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अब और भी सरल हो गई है। इसके साथ ही युवाओं को मतदाता सूची का हिस्सा बनने के लिए और अधिक मौके भी मिलेंगे। नामांकन के लिए एक वर्ष का इंतजार नही करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग के नए प्रावधान के बाद सिर्फ 1 जनवरी की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं रह गई है। वर्ष में चार बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के मौके मिलेंगे। मतदाता पंजीकरण के सरल प्रयोग के लिए आज से नए फार्म उपलब्ध हैं।
17 वर्ष से अधिक उम्र वाले युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व निर्धारित मानदंड के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को इस तरह के प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को न केवल 1 जनवरी को बल्कि तीन बार यानी 1 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर के संदर्भ में भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिल सके।
अब से निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की पात्रता आयु पूरी कर ली हो। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जाएगा। निर्वाचक नामावली 2023 के वार्षिक पुनरीक्षण के वर्तमान कार्यक्रम गतिमान चक्र के लिए वर्ष 2023 के 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाला कोई भी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन की तारीख से अग्रिम आवेदन जमा कर सकता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(ख) में विधिक संशोधनों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में किए गए परिणामी संशोधनों के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा/संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली को तैयार करने/उसका पुनरीक्षण करने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने पंजीकरण प्ररूपों को भी आमजन के लिए और अधिक अनुकूल तथा सरल बना दिया है। नव-आशोधित प्ररूप 1 अगस्त 2022 से लागू होंगे। 1 अगस्त 2022 से पहले पुराने प्ररूपों में प्राप्त सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी और इनका निस्तारण किया जाएगा। साथ ही ऐसे मामलों में नए प्ररूपों में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है।
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