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बूंदी। बूंदी अगर आप मकान मालिक हैं और किसी युवती को मकान किराए पर दे रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। अब अगर कोई मकान मालिक बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किशोरी को कमरा किराए पर देता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मकान मालिकों को अपने किराएदारों के पहचान-पत्रों को नजदीकी पुलिस थाने से सत्यापित कराना होगा। डेढ़ साल के कार्यकाल में हुए मामलों की जांच बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने की. सामने आया कि घर से भागी छात्राएं और छात्राएं किराए के कमरों में मिलीं। बताया, हमारे संज्ञान में आया कि शहर में बिना आईडी, पुलिस वेरिफिकेशन के युवक-युवतियों को कमरे किराए पर दिए जा रहे हैं।
जिसकी जानकारी उनके माता-पिता को भी नहीं होती है। कानून के मुताबिक इस स्थिति में मकान मालिक भी दोषी की श्रेणी में आता है। किसी अनजान पुरुष या महिला को मकान किराए पर देने से पहले नजदीकी पुलिस थाने में सूचना देना जरूरी है। किराएदार की आईडी जांची जानी चाहिए। बाल कल्याण समिति की बैठक में मीनाश्री मेवाड़ा, रोहित कुमार, छुट्टनलाल शर्मा, घनश्याम दुबे ने सुझाव दिए। ये बात भी सामने आई है कि उन्हें झूठ बोलकर कमरा मिल जाता है। कोई शादी का झांसा देता है तो कोई रिश्तेदार बनकर कमरा ले लेता है। मकान मालिक भी किराए के लालच में बिना सत्यापन के कमरे दे देते हैं। बाद में आपराधिक घटनाएं होती हैं।

Admin4
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