जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए जोन-06 गैरअनुमोदित योजना स्कीम नगर-05 कल्याण नगर में भूखण्ड संख्या-24 में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट$04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग, जोन-08 नुमोदित आवासीय योजना शिव एनक्लेव में 02 भूखण्डों को अवैध रूप से संयुक्त कर जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट$03 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग एवं जोन-09 अनुमोदित आवासीय योजना पशुपतिनाथ नगर भूखण्ड संख्या-178 में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरो सेटबेक पर बिल्डिंग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-14 ग्राम खेड़ी गोकुलपुरा में रातों-रात मौका पाकर रोड़ सीमा में ही कब्जा-अतिक्रमण कर बन रहीं निर्माणाधीन व्यावसायिक 05 अवैध दुकानों का प्रारंभिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्तीकरण कर रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। महर्षि गौतम नगर कॉलोनी-ाा ग्राम मथुरावाला में रातों-रात मौका पाकर रोड़ सीमा में ही कब्जा-अतिक्रमण कर बनाई गई बाउन्ड्रीवाल, कोठरीनुमा कमरा इत्यादि अवैध निर्माण का प्रारंभिक स्तर पर पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए द्वारा जोन-06 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गैरअनुमोदित योजना स्कीम नम्बर-05, कल्याण नगर वीकेआईए रोड़ नम्बर 05 के सामने सीकर रोड़ के भूखण्ड संख्या-24 के पूर्वी भाग में करीब 31ग45 फीट (क्षेत्रफल करीब 158 वर्गगज) में जविप्रा की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के जीरों सेटबैक पर बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर गंभीर प्रकृति बेसमेन्ट$ 04 मंजिला निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध निर्माणाधीन व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण किये जाने का अवधान मंे आने पर भूस्वामी को दिनांक 29.04.2023 को धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर उक्त वृहद स्तर के अवैध निर्माण को हटाने हेतु पाबंद किया गया था।
अवैध निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने एवं उक्त निर्माणाधीन वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग का अवैध निर्माण पूर्ण कर अवैध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किये जाने की प्रबल सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कल दिनांक 23.05.2023 को धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 24.05.2023 को उक्त वृहद अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों, खिड़कियों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटो की दीवारो सेे चुनवाकर, गेटों, पर ताले, सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग कार्यवाही की गई।जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी।
उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-06, 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाब्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी टीम की निशादेही पर प्रवर्तन दस्त द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-08 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित अनुमोदित आवासीय योजना शिव एनक्लेव में भूखण्ड संख्या 171, 172 दोनों भूखण्ड़ों को अवैध रूप से संयुक्त कर करीब क्षेत्रफल 264 वर्गगज में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के बिल्डिंग बॉयलाज का गंभीर उल्लंघन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनें निर्माणाधीन बेसमेन्ट$03 मंजिला वृहद् अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग की पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही।
Ashwandewangan
प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।