राजस्थान

नाबालिग बच्चे बाल श्रम में लिप्त पाए गए तो उस मालिक पर की जाएगी कार्रवाई

Shantanu Roy
21 April 2023 11:39 AM GMT
नाबालिग बच्चे बाल श्रम में लिप्त पाए गए तो उस मालिक पर की जाएगी कार्रवाई
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करौली। करौली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीना गुप्ता के निर्देशन में प्रयास संस्था करौली में जर्मनी निगम एवं केकेएस के सहयोग से मूविंग अहेड प्रोजेक्ट के तहत विशेष किशोर पुलिस इकाई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली में गुरुवार को मीटिंग हॉल। नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों एवं बाल संरक्षण से संबंधित विभागों के साथ एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीना गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका संख्या 382/2013 में अक्टूबर, 2017 में पारित आदेश में बाल विवाह में नाबालिग पत्नी के खिलाफ यौन हिंसा को रेप माना गया है. इस संबंध में विवाहित अवयस्क पत्नी द्वारा विवाह के 01 वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज करानी होगी। धारा 375 के अनुसार अगर पति नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है तो इसे रेप का अपराध माना जाएगा। ऐसे में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2019 यानी पॉक्सन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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