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भीलवाड़ा। भीलवाड़ा रीको ने औद्योगिक क्षेत्र में फैले कचरे के निस्तारण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत दो स्थानों का चयन किया। चयनित स्थान पर कूड़ा-कचरा नहीं डालने और कूड़ा-कचरा फैक्ट्री के बाहर डालने पर कारखाना मालिक पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. रीको के अपर महाप्रबंधक पीआर मीणा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेंटर में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले ठोस औद्योगिक कचरे (गैर-खतरनाक) के निस्तारण के लिए ग्रोथ सेंटर हमीरगढ़ में 132 केवी जीएसएस के पास आरक्षित भूमि के पीछे 4220.45 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है. हमीरगढ़। .
2178.72 में से 2178.72 भूखण्ड संख्या 155 के सामने औद्योगिक क्षेत्र में 33 के0वी0 जीएसएस के समीप की भूमि बिलिया प्रथम एवं द्वितीय चरण औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बिलिया प्रथम, द्वितीय तृतीय, चतुर्थ चरण, बिलिया विस्तार एवं इंडस्ट्रियल एस्टेट वर्ग मीटर जमीन चिन्हित कर ली गई है। औद्योगिक इकाइयों के सामने कचरा फेंकने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कूड़ा निस्तारण के अलावा स्थानीय औद्योगिक संघ को ठोस अपशिष्ट (गैर-खतरनाक) के प्रबंधन के लिए एसपीवी बनाने का भी निर्देश दिया गया है।

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