राजस्थान

8 साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए पति की गला रेतकर हत्या

Bhumika Sahu
30 May 2023 11:43 AM GMT
8 साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए पति की गला रेतकर हत्या
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महिला की हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट क्रम 4 ने दो आरोपियों को सजा सुनाई
कोटा। कोटा महिला की हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले में एडीजे कोर्ट क्रम 4 ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पति गौरव उर्फ रॉकी (37) को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि सहयोग करने पर दोस्त टीकम (34) को 7 साल की सजा व 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने शादी के 7 महीने बाद ही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। फिर उसकी लाश को गाड़ी से डाबी फोरलेन की तरफ ले गया। वहां एक ड्रम में उसकी लाश को जला दिया था।
अपर लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार मालव ने बताया- घटना जुलाई 2015 की है। कुन्हाड़ी थाना पुलिस 23 जुलाई को कोटा डाबी रोड़ पर एक ड्रम में महिला की जली हुई लाश मिली थी। 26 जुलाई को महिला की शिनाख्त हुई। महिला वैशाली (32) मुंबई के घाटकोपर की निवासी थी। 24 जनवरी 2015 को मैरिज ब्यूरो के माध्यम से वैशाली की शादी कोटा निवासी गौरव से हुई थी। शादी के बाद से ही गौरव अपनी पत्नी वैशाली पर शक करता था। उसे शक था कि ऐसी औरतें घर का सामान,पैसा, सोना चांदी लेकर गायब हो जाती है। इसलिए उसने वैशाली को अपनी मां के घर से अलग कोटडी में किराए के मकान पर रख रखा था।
गौरव के माता-पिता भी विवाद के चलते लंबे समय से अलग-अलग रह रहे थे। 21 जुलाई को वैशाली अपने ससुर के रंगपुर रोड स्थित मकान पर थी। वहां गौरव की उससे कहासुनी हो गई। कहासुनी में गौरव ने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को ड्रम में बंद करके काम पर चला गया। 22 जुलाई को सुबह कोटड़ी निवासी दोस्त टीकम को बुलाया। उसकी कार के शव को ड्रम सहित कोटा-डाबी रोड पर ले गया। जहां दोनों ने शव जला दिया। इस मामले में कोर्ट में 43 गवाहों के बयान हुए।
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