उत्तर प्रदेश

दहेज हत्या के मामले में पति व ससुर को दस वर्ष की सजा

Admin4
3 March 2023 9:29 AM GMT
दहेज हत्या के मामले में पति व ससुर को दस वर्ष की सजा
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लखनऊ। अपर सत्र न्यायाधीश शालिनी सागर ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त पति सुजीत कुमार व ससुर अशोक कुमार को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील के मुताबिक इस मामले की एफआईआर मृतका कमलेश कुमार के पिता चन्द्र भूषण ने थाना निगोहा में दर्ज कराई थी।
आरोप है कि अप्रैल 2015 में कमलेश की शादी सुजीत से हुई थी, शादी के बाद दहेज की खातिर कमलेश को ससुराल में प्रताड़ित किया जाने लगा, ससुराल वाले उससे तीन लाख रुपए व दो तोला सोना मांगते थे। चार जनवरी 2017 को कमलेश की मारपीट कर हत्या कर के ससुराल वाले फरार हो गए।
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